अगर लॉक डाउन में स्कूलों ने मांगी फीस तो धारा 188 के तहत कार्यवाही होगी, आदेश आ गया है

रायपुर:17/06/2020

शिक्षा विभाग ने लॉकडाउन के दौरान जबरन फीस वसूली कर रहे स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार अब लॉकडाउन में स्कूलों की ओर से फीस वसूली स्थगित कर दिया गया है।
विभाग ने कहा है कि इस निर्देश का पालन नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ आपदा प्रबंधन की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल विभाग ने पहले ही स्कूलों को यह निर्देश दिए थे कि लॉकडाउन की अवधि में छात्रों से स्कूल की फीस न ली जाए जिससे पालकों और बच्चों को अनावश्यक परेशानी न हो। लेकिन इसके बावजूद कई निजी स्कूलों द्वारा निर्देश का पालन न करते हुए पालकों को मोबाइल में फीस भूगतान किये जान संबंधी मैसेज किये जा रहे था। जिस पर कार्यवाही करते हुए विभाग ने यह आदेश जारी किया है।

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