[t4b-ticker]

बिलासपुर- सिरगिट्टी के पूर्व थाना प्रभारी राहुल तिवारी के विवेचना पर नाबालिग छात्रा को मिली न्याय,मदरसा के शिक्षक को मिली सजा

बिलासपुर:-

मदरसे के शिक्षक ने पढ़ाई के नाम पर एक नाबालिग छात्रा को दबाव पूर्वक अपने हवस का शिकार बना लिया था,साथ ही उनके परिजन पर दबाव बनाकर उक्त नाबालिग से विवाह करने का प्रयास कर रहा था,मदरसे के शिक्षक ने अपने हवस का शिकार बनाकर नाबालिग बच्ची को गर्भवती बना दिया था बाद में अपने पाप को ढकने के लिए बच्ची का गर्भपात कराने अस्पताल का चक्कर काट रहा था जिसपर मोहल्ले के लोगो को शंका हुई तो उन्होंने बच्ची के परिजनों को समझा कर पूरी घटना की जानकारी लिए व बच्ची के परिजनों को ले जाकर थाना सिरगिट्टी में उस समय के तात्कालिक थाना प्रभारी राहुल तिवारी को संपूर्ण घटना से अवगत कराते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाये राहुल तिवारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मदरसे में पढ़ाने वाले शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनको गिरफ्तार करने उनके निवास पहुँचे जहाँ पर जानकारी मिली कि उक्त शिक्षक फरार हो गया है। तात्कालिक टीआई राहुल तिवारी ने पुलिस की एक टीम जिसमे दिनेश तिवारी,बलबीर सिंह को शिक्षक के खोजबीन में लगा दिया जिसे सिरगिट्टी पुलिस ने झारखंड के उनके गाँव से मदरसे के शिक्षक को गिरफ्तार का बिलासपुर ले आई जिसकी संपूर्ण विवेचना कर राहुल तिवारी ने गिरफ्तार हुए मदरसे के शिक्षक को न्यायालय पेश किया जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया।घटना दिसंबर 2016 की है गणेश नगर चुचुहियापार में अनवारुल उलुम नाम के मदरसे का संचालन स्थानीय निवासी रश्मि बख्शी द्वारा किया जा रहा था जिसमे बच्चों को तालीम देने के लिए जिला गिरिडीह झारखंड निवासी शिक्षक अब्दुल वाहिद अली वल्द यूनुस मियाँ 35 वर्ष को नियुक्त किया गया था।मदरसे का शिक्षक अब्दुल वाहिद पर नाबालिग छात्रा के साथ दुराचार करने का आरोप शिद्ध होने पर विशेष अदालत के विद्वान न्यायाधीश ने 9 फरवरी को सजा सुना दिया है।उक्त घटना पर मदरसे के शिक्षक अब्दुल वाहिद अली को बतौर सजा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 पर 7 वर्ष सश्रम कारावास साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना व धारा 366 पर 10 वर्ष की सश्रम कारावास साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना व भारतीय दंड सहिंता की धारा 376(2)(ढ)पर दस वर्ष का सश्रम कारावास साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना धारा 312 पर 7 वर्ष का सश्रम कारावास साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना व जुर्माना न दिये जाने पर तीन तीन महीने का सश्रम कारावास मुकर्रर की गई है बता दें कि सभी सजा साथ साथ ही चलेगी।इस प्रकार एक गंभीर आरोप के आरोपी को सजा मिलने से छात्रा को न्याय मिली व निरीक्षक राहुल तिवारी के विवेचना की सिरगिट्टी क्षेत्र में प्रशंसा हो रही है।

You missed